बड़सर (हमीरपुर)। एटीएम कार्ड बदलकर एटीएम मशीन से नकदी निकालने के आरोपियों को अदालत ने 1 साल की सजा और 1500 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
सरकारी वकील शरद लगवाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला 8 जून 2012 का है। जगत राम पुत्र नानक चंद गांव डरोह तह. बंगाणा जिला ऊना निवासी ने 8 जून 2012 को बड़सर थाना में एटीएम मशीन से नकदी निकालने की शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि 28 मई 2012 को अपने बैंक खाते से पीएनबी बैंक मैहरे के एटीएम मशीन से नकदी निकाल रहा था लेकिन उससे नकदी नहीं निकली, तो उसने साथ में खडे़ दो लोगाें को एटीएम कार्ड से नकदी निकालने में मदद ली। उसने 3 जून को एटीएम कार्ड से फिर नकदी निकाली तो उसे पता चला कि उसके खाते से 2 लाख 90 हजार 565 रुपए निकल चुके थे। जगत राम ने अपने खाते की जानकारी बैंक से ली, तो उसने देखा कि 28 मई 2012 से लेकर 3 जून 2012 तक उसके खाते से अलग अलग बैंकाें के एटीएम से 2 लाख 90 हजार 565 रुपए निकले थे।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर 419, 420, 379 व 34 आईपीसी धारा के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस ने मामले के दो आरोपी रणजीत सिंह पुत्र कुलवीर सिंह व महिंद्र सिंह पुत्र वेदपाल गांव राजस्थल जिला हिसार, हरियाणा को गिरफ्तार किया था। सब जज कोर्ट बड़सर के न्यायाधीश हितेंद्र शर्मा ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई। मामले में 18 गवाह पेश किए गए। एटीएम कार्ड से नकदी निकालने के आरोप में दोनों आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए 420 धारा के तहत एक साल की सजा, एक हजार रुपए जुर्माना, 379 धारा में 9 माह की सजा, 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले की पैरवी सरकारी वकील शरद लगवाल ने की।